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Railway Seniority Rules (रेलवे कर्मचारी वरिष्ठता नियम )  ⇒ रेलवे के अराजपत्रित कर्मचारियों की वरिष्ठता (Seniority) निर्धारण के नियमों का विस्तृत विवरण

Railway Seniority Rules (रेलवे कर्मचारी वरिष्ठता नियम ) ⇒ रेलवे के अराजपत्रित कर्मचारियों की वरिष्ठता (Seniority) को निर्धारित करने वाले समस्त नियमों ओर तौर – तरीकों का विस्तार से उल्लेख करने का प्रयास किया गया है। इस लेख मे दी गई जानकारी रेलवे के Master Circular No. – 34 (Seniority of Non-Gazetted staff) पर आधारित है । 
आपसे अनुरोध है इस लेख मे दिए गए सभी तथ्यों को अपने स्तर पर अवश्य जांच ले। 

Table of Contents

वरिष्ठता का सामान्य सिद्धांत (General Principle of Seniority)

  • किसी ग्रेड में किसी पद के पदधारियों के बीच वरिष्ठता, जब तक कि विशेष रूप से अन्यथा न कहा गया हो, ग्रेड में नियुक्ति की तारीख से नियंत्रित होती है।
  • प्रारंभिक वेतन से अधिक वेतन का अनुदान, एक नियम के रूप में, एक रेलवे कर्मचारी को उन लोगों से ऊपर वरिष्ठता प्रदान नहीं करता है जो पहले से ही नियमित पदों पर नियुक्त हैं।
  • आंशिक रूप से पदोन्नति और आंशिक रूप से सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों पर अराजपत्रित कर्मचारियों की सापेक्ष वरिष्ठता के निर्धारण का मानदंड,
    • पदोन्नत व्यक्ति के मामले में उचित प्रक्रिया के बाद नियमित पदोन्नति की तारीख और
    • सीधी भर्ती के मामले में उचित प्रक्रिया के बाद नियमित पदभार ग्रहण करने की तारीख होनी चाहिए।
    • पदोन्नत व्यक्तियों और सीधी भर्ती वाले व्यक्तियों की परस्पर वरिष्ठता को बनाए रखने के अधीन।
  • जब पदोन्नत रेलवे सेवकों और सीधी भर्ती वाले कर्मचारियों के ग्रेड में प्रवेश की तारीखें समान हों, तो उन्हें वैकल्पिक (Alternate / एक के बाद एक ) पदों पर रखा जाना चाहिए, पदोन्नत कर्मचारी सीधी भर्ती वाले कर्मचारियों से वरिष्ठ होंगे, जिससे प्रत्येक समूह की परस्पर वरिष्ठता बनी रहेगी।
    • उदाहरण के के लिए यदि किसी किसी वर्ष मे 10 रिक्तियों को पदोन्नत कर्मचारियों एवं 10 ही रिक्तियों को सीधी भर्ती वाले कर्मचारियों से भरा जाता है तो वरिष्ठता का निर्धारण वैकल्पिक पदों पर इस प्रकार होगा । 
    • P1 ⇒ D1 ⇒ P2 ⇒ D2 ⇒ ……………………. P9 ⇒ D9 ⇒P1o ⇒ D10
    • यहाँ पर P पदोन्नत कर्मचारियों एवं D सीधी भर्ती वाले कर्मचारियों को दर्शाता है ओर उनके बाद लगे अंक उनकी अपने अपने कोटे के अनुसार रैंक को दर्शाता है।
    • DOPT  ओर माननीय उच्चतम न्यायलय के नवीनतम दिशानिर्देशों का अनुसरण अवश्य करे । 
  • सभी तरह की नियुक्ति एवं पदोन्नति के अधीन, जब ग्रेड में नियुक्ति की तारीखें समान हैं, तो उसके नीचे के ग्रेड में प्रवेश की तारीखें वरिष्ठता निर्धारित करेंगी। यदि वे तारीखें भी मेल खाती हैं, तो पदोन्नति के चैनल में सबसे निचले ग्रेड के क्रम में प्रत्येक निचले ग्रेड में प्रवेश की तारीखें वरिष्ठता निर्धारित करेंगी। यदि ये तिथियां भी समान हैं, तो जन्म की सापेक्ष तिथि वरिष्ठता निर्धारित करेगी, अधिक उम्र का व्यक्ति वरिष्ठ होगा। 
  • एक रेलवे कर्मचारी, जिसे एक बार किसी रिक्ति के लिए पदोन्नत किया जाता है जो गैर -आकस्मिक (Non-Fortuitous)  है, उसे आमतौर पर बाद में पदोन्नत होने वाले अन्य सभी लोगों से उस ग्रेड में वरिष्ठ माना जाना चाहिए, जब तक कि अन्यथा निर्दिष्ट न हो (यदि विस्तृत विवरण न दिया गया हो तो )।
  • ट्रेन पासिंग/ट्रेन संचालन कर्तव्यों में नियोजित कर्मचारियों को वैकल्पिक श्रेणी में समाहित किया जाना है, जिसमें ट्रेन पासिंग और ट्रेन संचालन कर्तव्य शामिल नहीं हैं, यदि वे दूसरे प्रयास में भी आवधिक पुनश्चर्या पाठ्यक्रम (Periodical Refresher Course) उत्तीर्ण  करने में विफल रहते हैं। हालाँकि, उन्हें न्यूनतम छह महीने की अवधि के अंतराल पर आगे पुनश्चर्या पाठ्यक्रम (Refresher Course) करने की अनुमति दी जाती है, और यदि वे पुनश्चर्या पाठ्यक्रम (Refresher Course) उत्तीर्ण करते हैं तो पहली रिक्ति होने पर उन्हें मूल श्रेणी में पुनः शामिल कर लिया जाता है।
  • ऐसे मामले में, कर्मचारी को वैकल्पिक श्रेणी में उसके समायोजन और मूल श्रेणी में उसके अंतिम पुन: समायोजन के बीच के अंतराल के दौरान पदोन्नत व्यक्तियों की संख्या के बराबर अपने मूल पद से स्थानों की संख्या से वरिष्ठता खोनी चाहिए।
    • उदाहरण के लिए, यदि कोई कर्मचारी मूल रूप से 15वें स्थान पर है और वैकल्पिक श्रेणी में उसकी अनुपस्थिति के दौरान, 3 व्यक्तियों को पदोन्नत किया गया है, तो मूल श्रेणी में पुनः शामिल होने पर, वह वरिष्ठता सूची में 18वें स्थान पर होगा।
  • जब दो या दो से अधिक उम्मीदवारों को एक ही परीक्षा/चयन में समान योग्यता वाला घोषित किया जाता है, तो उनकी सापेक्ष वरिष्ठता जन्म तिथि से निर्धारित होती है – जो उम्र मे बड़ा होगा वह वरिष्ठ होगा।
  • हालाँकि, जब कोई उम्मीदवार जिसकी वरिष्ठता ऊपर पैरा के तहत निर्धारित की जानी है, नियुक्ति आदेश प्राप्त होने के बाद उचित समय के भीतर ड्यूटी में शामिल नहीं हो सकता है, तो नियुक्ति प्राधिकारी उसे सभी (उसी परीक्षा/चयन में चयनित अभ्यर्थी, जो ड्यूटी पर रिपोर्ट करने के लिए दी गई समयावधि के भीतर शामिल हुए हैं या बाद की परीक्षा/चयन में चयनित अभ्यर्थियों जो उनसे पहले कार्य ग्रहण कर चुके हैं ) से नीचे रखकर वरिष्ठता निर्धारित कर सकता है।

सीधी भर्ती उम्मीदवारों की वरिष्ठता (Seniority of Direct Recruitment Candidates)

  • सीधी भर्ती के लिए निर्धारित कोटा केवल भर्ती स्तर पर प्रासंगिक होगा और वरिष्ठता के निर्धारण के लिए इसकी कोई प्रासंगिकता नहीं होगी जो सामान्य नियमों के आवेदन द्वारा सौंपी जाएगी।
  • जहां किसी विशेष वर्ष में सीधी भर्ती के लिए निर्धारित कोटा उम्मीदवारों की अनुपलब्धता के कारण पूरा नहीं होता है, तो वरिष्ठता के प्रयोजनों के लिए पूर्वव्यापी लाभ दिए बिना अगले वर्ष में कमी को पूरा किया जा सकता है।
  • यदि सेवा की अत्यावश्यकताओं के कारण सीधी भर्ती वाले व्यक्ति की प्रशिक्षण अवधि कम कर दी जाती है, तो वरिष्ठता के प्रयोजन के लिए ऐसे सीधी भर्ती वाले व्यक्ति के मामले में कार्य पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि वही तिथि होगी, जब वह सामान्य रूप से प्रशिक्षण की निर्धारित अवधि पूरी होने के बाद नियमित पद पर कार्यग्रहण करता है। 
  • जिन अभ्यर्थियों को प्रारंभिक प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षण स्कूलों में भेजा जाता है, उन्हें कामकाजी पदों पर तैनात होने से पहले प्रशिक्षण अवधि के अंत में आयोजित परीक्षा में प्राप्त योग्यता के क्रम में संबंधित ग्रेड में वरिष्ठता में रैंक दिया जाएगा।
  • ऐसे उम्मीदवारों के मामले में जिन्हें प्रशिक्षण स्कूल में कोई प्रशिक्षण नहीं लेना पड़ता है, वरिष्ठता का निर्धारण रेलवे भर्ती बोर्ड या अन्य भर्ती प्राधिकारी द्वारा निर्दिष्ट योग्यता क्रम के आधार पर किया जाना चाहिए।
  • जब दो या दो से अधिक उम्मीदवारों को एक ही परीक्षा/चयन में समान योग्यता वाला घोषित किया जाता है, तो उनकी सापेक्ष वरिष्ठता जन्म तिथि से निर्धारित होती है – जो उम्र मे बड़ा होगा वह वरिष्ठ होगा।
  • हालाँकि, जब कोई उम्मीदवार जिसकी वरिष्ठता ऊपर पैरा के तहत निर्धारित की जानी है, नियुक्ति आदेश प्राप्त होने के बाद उचित समय के भीतर ड्यूटी में शामिल नहीं हो सकता है, तो नियुक्ति प्राधिकारी उसे सभी (उसी परीक्षा/चयन में चयनित अभ्यर्थी, जो ड्यूटी पर रिपोर्ट करने के लिए दी गई समयावधि के भीतर शामिल हुए हैं या बाद की परीक्षा/चयन में चयनित अभ्यर्थियों जो उनसे पहले कार्य ग्रहण कर चुके हैं ) से नीचे रखकर वरिष्ठता निर्धारित कर सकता है।
  • उपरोक्त पैरा के अंतर्गत आने वाले मामलों को छोड़कर, पहले चयन में नियुक्ति के लिए चयनित अभ्यर्थी, पोस्टिंग की तारीख के बावजूद, बाद में चयनित अभ्यर्थियों से वरिष्ठ होंगे।

परिवीक्षाधीन अवधि (Probationary Period)

  • जब पुष्टिकरण एक निर्दिष्ट परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो, के बाद बिना किसी रुकावट के होता है, तो ग्रेड में नियुक्ति की तारीख ऐसी परिवीक्षा अवधि के प्रारंभ होने की तारीख से मानी जाती है।
  • जब एक परिवीक्षा अवधि के बाद एक विस्तारित परिवीक्षा अवधि आती है और पुष्टि बिना किसी रुकावट के ऐसे विस्तार के बाद होती है, तो ग्रेड या पद पर नियुक्ति की तारीख, जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो, परिवीक्षा अवधि के प्रारंभ होने के बाद की, परिवीक्षा अवधि के विस्तार की सीमा तक की तारीख से मानी जानी चाहिए।
  • ऐसे मामलों में जहां परिवीक्षा अवधि नहीं बढ़ाई जाती है और ऐसी अवधि के अंत में कर्मचारियों की पुष्टि की जाती है, ग्रेड या पद पर नियुक्ति की तारीख वह होगी जिस दिन कर्मचारी को प्रारंभिक प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षण स्कूल में भेजा गया था या काम में शामिल होने की तारीख (Joining Date) होगी जो भी पहले हो। 

विभागीय परीक्षा/ट्रेड टेस्ट से चयनित उम्मीदवारों की वरिष्ठता (Seniority of candidates selected from departmental examination/trade test)

जहां किसी विशेष गैर-चयन पद पर पदोन्नति के लिए विभागीय परीक्षा या ट्रेड टेस्ट उत्तीर्ण करना पूर्व शर्त के रूप में निर्धारित किया गया है, जिन्हें एक सतत परीक्षा के रूप में माना जाएगा वहां अपने नियत समय में और एक ही तिथि या अलग-अलग तिथियों पर परीक्षा/परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले रेल सेवकों की सापेक्ष वरिष्ठता , उनकी वास्तविक या बुनियादी वरिष्ठता के संदर्भ में निर्धारित किया जाएगा।

एक रेलवे कर्मचारी, जो अपने नियंत्रण से परे कारणों से, अन्य लोगों के साथ अपनी बारी में परीक्षा/परीक्षा में उपस्थित होने में असमर्थ है, उसे उपलब्ध होते ही परीक्षा/परीक्षा ली जाएगी और यदि वह उसमें उत्तीर्ण हो जाता है, तो वह पदोन्नति का हकदार होगा ओर यह माना जाए की उसने अपनी बारी में परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो। 

ऊपर दिखाई देने वाली अभिव्यक्ति ‘उसके नियंत्रण से परे कारण’ की व्याख्या निम्नलिखित को शामिल करने के लिए की जानी चाहिए

  • अधिकृत चिकित्सा परिचारक के चिकित्सा प्रमाण पत्र द्वारा समर्थित रेलवे कर्मचारी की बीमारी;
  • रेलवे कर्मचारी के परिवार के सदस्यों की बीमारी अधिकृत परिचारक के चिकित्सा प्रमाण पत्र द्वारा समर्थित है, इतनी गंभीर कि रेलवे कर्मचारी से परीक्षा देने की उम्मीद नहीं की जा सकती
  • छुट्टी पर होने या मुख्यालय के अलावा अन्यत्र ड्यूटी पर होने या प्रशासन को स्वीकार्य किसी अन्य कारण से परीक्षा/परीक्षा की सूचना न मिलना साबित हुआ; और
  • प्रशासन रेलवे कर्मचारी को ऐसी जांच या परीक्षण के लिए कार्यमुक्त नहीं कर रहा है।

स्वयं के अनुरोध पर स्थानांतरण पर वरिष्ठता (Seniority on Own Request Transfer)

ऐसे मामलों में जहां एक रेलवे कर्मचारी को उसके अनुरोध पर एक रेलवे से दूसरे रेलवे में स्थानांतरित किया जाता है, स्थानांतरित रेलवे कर्मचारी को नए पदोन्नति समूह में संबंधित ग्रेड में , उसकी पुष्टि की तारीख (Date of Confirmation) या स्थानापन्न या अस्थायी सेवा की अवधि की परवाह किए बिना,  सभी मौजूदा नियमित के साथ-साथ स्थानापन्न और अस्थायी रेलवे कर्मचारियों के नीचे रखा जाना चाहिए।

  • उपरोक्त सिद्धांत उसी रेलवे पर एक कैडर/डिवीजन से दूसरे कैडर/डिवीजन में अनुरोध पर स्थानांतरण के लिए भी समान रूप से लागू होता है।
  • उपरोक्त सिद्धांत आपसी आदान-प्रदान पर एक ही रेलवे के भीतर एक वरिष्ठता इकाई से दूसरे में स्थानांतरित कर्मचारियों पर लागू नहीं होता है,
  • उपरोक्त पैरा  में उल्लिखित अभिव्यक्ति “प्रासंगिक ग्रेड” उन ग्रेडों पर लागू होती है जहां सीधी भर्ती का प्रावधान हो।
  • मध्यवर्ती ग्रेड में ऐसे किसी भी स्थानांतरण की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए जिसमें सभी पद पूरी तरह से निचले ग्रेड के कर्मचारियों की पदोन्नति से भरे जाते हैं और सीधी भर्ती का कोई तत्व(Post) नहीं है।

पारस्परिक स्थानांतरण पर वरिष्ठता (Seniority on Mutual Transfer)

  • आपसी आदान-प्रदान की स्थिति में दोनों कर्मचारियों में से वरिष्ठ (Senior Employee) को दूसरे व्यक्ति द्वारा रिक्त किया गया वरिष्ठता का स्थान दिया जाएगा।
  • कनिष्ठ (Junior Employee) को अपनी पूर्व वरिष्ठता बनाए रखने की अनुमति दी जाएगी और उसे समान वरिष्ठता वाले व्यक्तियों से नीचे की वरिष्ठता में रखा जाएगा।

योग्य एवं गैर-योग्य लेखा लिपिकों के पारस्परिक स्थानांतरण पर वरिष्ठता (Seniority on mutual Transfer of qualified and non-qualified Accounts Clerk)

अयोग्य क्लर्क पुराने कार्यालय में मौजूद वरिष्ठता को बरकरार रखेगा या उस योग्य क्लर्क की वरिष्ठता लेगा जिसके साथ उसने आदान-प्रदान किया है, जो भी कम हो

  • योग्य लेखा लिपिक नीचे दर्शाई गई दो वरिष्ठताओं में से निचली वरिष्ठता को बरकरार रखेगा
    • पुराने कार्यालय में उसकी वरिष्ठता या अयोग्य क्लर्क की वरिष्ठता जिसके साथ उसने नए कार्यालय में अदला-बदली की है, जो भी कम हो; या
    • उसे नई इकाई (स्थायी और अस्थायी दोनों) में सभी योग्य क्लर्क ग्रेड II से नीचे रखा जाना चाहिए।
  • ऐसे कर्मचारी जो पदोन्नति की पात्रता के मामले में बराबरी पर नहीं हैं, उनके पारस्परिक स्थानांतरण को जहां तक संभव हो टाला जाना चाहिए।

प्रशासनिक हित में स्थानांतरण पर वरिष्ठता (Seniority on Transfer in the Administrative Interest)

जहां कर्मचारियों को प्रशासनिक हित में एक वरिष्ठता इकाई से दूसरे में स्थानांतरित किया जाता है, नई इकाई में उनकी वरिष्ठता स्थिति को संरक्षित किया जाना है।
ऐसे तबादले तभी किये जायें जब ये अत्यंत आवश्यक हों।

स्टेशन या स्टोर लेखा के अनुभाग अधिकारी (लेखा) निरीक्षक के रूप में पदोन्नति के लिए वरिष्ठता (Seniority for promotion as Section Officer (Accounts) Inspectors of Station or Stores Accounts)

  • अनुभाग अधिकारी (लेखा) या स्टेशन या स्टोर लेखा निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिए वरिष्ठता की गणना पूरी तरह से उन रैंकों पर पदोन्नति के लिए अर्हता प्राप्त करने वाली परीक्षा उत्तीर्ण करने की तारीख के अनुसार की जानी चाहिए।
  • जो अभ्यर्थी किसी विशेष वर्ष में परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं, वे वास्तव में उन अभ्यर्थियों से वरिष्ठ होते हैं जो परीक्षा उत्तीर्ण करने से पहले उनकी सापेक्ष वरिष्ठता के बावजूद बाद के वर्षों में उत्तीर्ण होते हैं।
  • पूर्व-कंपनी रेलवे के कर्मचारियों के मामले में, जिन्हें परीक्षा उत्तीर्ण करने से छूट दी गई है, जिस तिथि को उन्हें अनुभाग अधिकारी (लेखा) या निरीक्षकों के पद पर पदोन्नति के लिए उपयुक्त घोषित किया जाता है, उसे उनके उत्तीर्ण होने की तिथि माना जाना चाहिए।
  • उपरोक्त परीक्षा के परिणाम प्राप्त होने पर प्रत्येक रेलवे प्रशासन को तुरंत किसी भी योग्य पूर्व-कंपनी या पूर्व-राज्य रेलवे कर्मचारी के साथ सफल घोषित उम्मीदवारों की चयन परीक्षा आयोजित करनी चाहिए, जिन्हें रेलवे बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित प्रक्रिया के तहत चयन बोर्ड के समक्ष उपस्थित होने के लिए कहा जा सकता है। ।
  • जबकि चयन बोर्ड पूर्व-कंपनी या पूर्व-राज्य रेलवे कर्मचारियों के मामले में, उन्हें पैनल में रखने से पहले अनुभाग अधिकारी (लेखा)/निरीक्षक के रूप में पदोन्नति के लिए उनकी उपयुक्तता का निर्धारण करेगा, उक्त परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने वाले किसी भी उम्मीदवार को अनुभाग अधिकारी (लेखा)/निरीक्षक के रूप में पदोन्नति के लिए अयोग्य घोषित नहीं किया जाएगा। चयन बोर्ड केवल ऐसे प्रत्येक उम्मीदवार को योग्यता के क्रम में उपयुक्त स्थान प्रदान करता है।
  • किसी भी वर्ष पैनल में रखे गए कर्मचारी अगले वर्षों में पैनल में शामिल किए गए कर्मचारियों से वरिष्ठ होंगे। 
  • सीधे भर्ती किए गए अनुभाग अधिकारी (लेखा)/लागत लेखाकार और स्टेशन लेखा निरीक्षक, यदि कोई हों, को निर्धारित प्रशिक्षण पूरा होने के बाद कार्य पदों का प्रभार मिलते ही इन श्रेणियों के प्रोफार्मा पैनल पर एक पद सौंपा जाना चाहिए।
  • उन्हें अनुभाग अधिकारी (लेखा) की इन श्रेणियों में गैर आकस्मिक रिक्ति के विरुद्ध कार्य करने वाले अंतिम व्यक्ति से नीचे रखा जाना चाहिए।
  • यदि एक से अधिक सीधी भर्ती वाले को कोई पद सौंपा जाना है, तो उनकी परस्पर वरिष्ठता रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा उन्हें सौंपे गए पद के संदर्भ में होनी चाहिए।
  • वे निर्धारित अवधि के भीतर परिशिष्ट-3 (आईआरईएम) परीक्षा उत्तीर्ण करने की शर्त पर इस प्रकार आवंटित अपनी वरिष्ठता बरकरार रखेंगे, लागत लेखाकार के मामले को छोड़कर, जिन्हें ऐसी परीक्षा उत्तीर्ण करने की आवश्यकता नहीं है।
  • सीधे भर्ती किए गए किसी भी अनुभाग अधिकारी (लेखा) द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करने की स्थिति में, उसे सेवामुक्त किया जा सकता है। हालाँकि, यदि एक और मौका दिया जाता है, तो उसकी मूल वरिष्ठता को बरकरार रखने के सवाल पर प्रत्येक मामले की योग्यता के आधार पर विचार किया जाएगा।
  • ऐसे मामलों को निर्णय के लिए रेलवे बोर्ड को भेजा जाना चाहिए।

लेखा विभाग में कनिष्ठ लेखा सहायक के रूप में पदोन्नति पर लेखा लिपिकों की वरिष्ठता

कनिष्ठ लेखा सहायक की वरिष्ठता एक पदोन्नत व्यक्ति की पदोन्नति की तारीख के संदर्भ में और सीधी भर्ती वाले, सीधे भर्ती किए गए कनिष्ठ लेखा सहायकों की नियुक्ति की तारीख के संदर्भ में निर्धारित की जाती है, जिन्होंने विस्तारित परिवीक्षा अवधि के भीतर परिशिष्ट -2 (आईआरईएम) परीक्षा उत्तीर्ण की है। उसके बैच के अन्य व्यक्तियों उसकी वरिष्ठता से नीचे हो जाती है , लेकिन पदोन्नति पाने वाला को नहीं होती।

अनुकंपा आधार, खेल, सांस्कृतिक कोटा आदि के तहत नियुक्त कर्मचारियों की वरिष्ठता

  • ऐसे कर्मचारियों की वरिष्ठता की गणना सेवा में उनकी नियमित नियुक्ति की तिथि से की जाएगी।
  • जब जांच की जाएगी और नियमित पदों पर शामिल किया जाएगा, तो स्थानापन्न (Substitutes)और आकस्मिक श्रमिक (Casual Labour) नियमित अवशोषण की तारीख से उनकी वरिष्ठता की गणना करेंगे।
  • हालाँकि, स्क्रीनिंग के प्रयोजन के लिए, उनकी वरिष्ठता की गणना उनके द्वारा आकस्मिक श्रम के रूप में किए गए दिनों की कुल संख्या के आधार पर की जाएगी।

सर्वेक्षण/निर्माण परियोजनाओं और ओपन लाइन में काम करने वाले कर्मचारियों की वरिष्ठता

यह सुनिश्चित करने के लिए कि ओपन लाइन स्टाफ और निर्माण स्टाफ के बीच पदोन्नति की संभावनाओं में कोई असमानता न हो, ओपन लाइन के साथ-साथ सर्वेक्षण और निर्माण परियोजनाओं में कर्मचारियों को शामिल करते हुए एक संयुक्त कैडर होना चाहिए। हालाँकि, सर्वेक्षण और निर्माण परियोजनाओं में कर्मचारियों को काम की अत्यावश्यकताओं में ओपन लाइन की तुलना में एक ग्रेड ऊपर पदोन्नति की अनुमति देने में कोई आपत्ति नहीं है। समूह ‘बी’ पदों पर चयन के लिए पात्रता सहित किसी भी उद्देश्य के लिए इस लाभ पर विचार नहीं किया जाएगा।

  • कैडर के विलय में, सर्वेक्षण और निर्माण में कर्मचारियों को वरिष्ठता दी जाएगी जो उन्हें सर्वेक्षण और निर्माण परियोजना में काम करने के लिए खुली लाइन पर मिलती।
  • उपरोक्त लाभ रेलवे भर्ती बोर्ड (पहले रेलवे सेवा आयोग) की एजेंसी के बिना सर्वेक्षण और निर्माण परियोजनाओं पर नियुक्त स्थानीय भर्तियों पर लागू नहीं हैं।
  • सर्वेक्षण और निर्माण परियोजनाओं में स्थानीय रूप से भर्ती किए गए कर्मचारियों की पारस्परिक वरिष्ठता को उनके भौतिक अवशोषण की तारीख के बावजूद अवशोषित विभाग में बनाए रखा जा सकता है।
    • अवशोषण के लिए निर्धारित जांच के बाद उन्हें उपयुक्त पाया गया; और
    • कोई विशेष चयन नहीं हुआ है जिससे उनकी पिछली वरिष्ठता में खलल पड़ा हो।
  • हालाँकि, ऐसे मामलों में, जहां कर्मचारी अपने स्वयं के अनुरोध पर सर्वेक्षण और निर्माण परियोजनाओं में काम करना जारी रखते हैं, यह लाभ स्वीकार्य नहीं होगा।

चिकित्सीय दृष्टि से वि-वर्गीकृत कर्मचारियों की वरिष्ठता (Seniority of Medically De-Categorised Staff)

  • वैकल्पिक पद पर समाहित चिकित्सीय रूप से विवर्गीकृत कर्मचारियों को, चाहे वे समान या अन्य संवर्ग में हों, उन्हें समकक्ष या संगत ग्रेड में प्रदान की गई सेवा की लंबाई के संदर्भ में अवशोषण के ग्रेड में वरिष्ठता की अनुमति दी जानी चाहिए, भले ही अवशोषण के ग्रेड में निर्धारित वेतन दर कुछ भी हो।
  • जो कर्मचारी मेडिकल डिवर्गीकरण के समय अवशोषण के ग्रेड से अधिक ग्रेड में हैं, उनकी कुल सेवा समकक्ष और उच्च ग्रेड में ध्यान में रखी जाएगी।
  • यह प्रावधान के अधीन है कि यदि चिकित्सकीय रूप से विवर्गीकृत कर्मचारी को उस कैडर में समाहित किया जाता है, जहां से उसे मूल रूप से पदोन्नत किया गया था, तो उसे अवशोषण के ग्रेड में अपने पूर्व वरिष्ठों से ऊपर नहीं रखा जाएगा।
  • चिकित्सकीय रूप से विवर्गीकृत रनिंग स्टाफ को वैकल्पिक पदों पर समाहित करते समय, ‘समकक्ष’ पदों की पहचान के प्रयोजनों के लिए रनिंग भत्ते में वेतन तत्व का प्रतिनिधित्व करने वाले मूल वेतन का एक प्रतिशत, जैसा कि समय-समय पर प्रशासनिक निर्देशों के माध्यम से सरकार द्वारा तय किया जाता है,  को न्यूनतम और साथ ही अधिकतम वेतनमान में जोड़ा जाना चाहिए और उनकी वरिष्ठता को समतुल्य अवशोषित पदों में तय किया जाना चाहिए। 
  • ऐसे कर्मचारियों के मामले में जिन्हें समय-समय पर चिकित्सा परीक्षण से गुजरना आवश्यक नहीं है, लेकिन जो स्वास्थ्य के आधार पर अपनी श्रेणी में बदलाव के लिए अनुरोध करते हैं और चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा व्यवसाय में बदलाव की सिफारिश की जाती है, उनके परिवर्तन को स्वयं के अनुरोध पर स्थानांतरण के रूप में माना जाएगा। और स्वयं के अनुरोध पर स्थानांतरण पर वरिष्ठता (Seniority on Own Request Transfer) के अनुसार निपटाया जाएगा । 
  • वे कर्मचारी, जो निचली वरिष्ठता को स्वीकार करते हुए किसी अन्य इकाई में स्थानांतरण पर आते हैं और बाद में चिकित्सकीय रूप से विवर्गीकृत हो जाते हैं, उन्हें विवर्गीकरण के बाद वरिष्ठता के निर्धारण के लिए केवल नई इकाई में सेवा का लाभ मिलेगा।
  • कभी-कभी समकक्ष ग्रेड में रिक्तियां उपलब्ध नहीं होने के कारण, चिकित्सकीय रूप से विवर्गीकृत कर्मचारी को निचले ग्रेड में अवशोषण की पेशकश करनी पड़ती है।
    कुछ मामलों में ऐसे कर्मचारी उच्च ग्रेड में रिक्तियां होने की उम्मीद में निचले ग्रेड को अस्वीकार कर देते हैं।
  • ऐसे कर्मचारियों के लिए यह इस अनुरोध के साथ निचले ग्रेड में नियुक्ति स्वीकार करने के लिए खुला है कि यदि उसी कैडर में विवर्गीकरण से पहले उनके पास जो ग्रेड था, उसके बराबर ग्रेड में कोई रिक्ति होती है, तो उन्हें मेडिकल रूप से विवर्गीकृत कनिष्ठ कर्मचारी की प्राथमिकता में इसके लिए पात्र माना जाना चाहिए।
  • हालाँकि ऐसी आकस्मिक स्थिति होने पर कर्मचारी से एक आवेदन देने की उम्मीद की जा सकती है, लेकिन प्रशासन के लिए यह भी आवश्यक है कि जब बाद में किसी कैडर में शामिल किए जाने के लिए विवर्गीकृत कर्मचारी पर विचार किया जाए, तो मामलों पर गौर किया जाए।
    जहां पिछले तीन वर्षों के दौरान वरिष्ठ श्रेणीबद्ध कर्मचारियों को उसी कैडर में निचले ग्रेड में समाहित किया गया हो और समीक्षा शुरू की जाए।
  • ऊपर पैरा में उल्लिखित समीक्षा के परिणामस्वरूप, पहले से ही अवशोषित और उच्च ग्रेड में काम कर रहे कनिष्ठ कर्मचारी को वरिष्ठ के लिए जगह बनाने के लिए विस्थापित नहीं किया जाना चाहिए। वरिष्ठ को ग्रेड में उत्पन्न होने वाली अगली रिक्ति के विरुद्ध पदोन्नत किया जा सकता है और मेडिकल डिवर्गीकरण से पहले की स्थिति को ध्यान में रखते हुए ग्रेड में सापेक्ष वरिष्ठता को फिर से तय किया जा सकता है।
  • जब एक कनिष्ठ को पहले ही समकक्ष ग्रेड में समाहित कर लिया गया हो, लेकिन एक वरिष्ठ को अगले तीन साल की अवधि के दौरान चिकित्सकीय रूप से विवर्गीकृत कर दिया जाता है और उसे आवश्यक रूप से कनिष्ठ कर्मचारी के समान कैडर में समाहित किया जाना होता है, लेकिन समान ग्रेड में कोई रिक्ति उपलब्ध नहीं है, उसे इस समझ के साथ निचले ग्रेड में अस्थायी रूप से समाहित किया जा सकता है कि उच्च ग्रेड में होने वाली अगली रिक्ति उसे दी जाएगी। ऐसी रिक्ति होने और उसमें उसकी तैनाती होने पर, वरिष्ठता को उपरोक्त पैरा में उल्लिखित अनुसार पुनर्निर्धारित किया जाना चाहिए।
  • ऐसे मामले हो सकते हैं, जहां एक वरिष्ठ कर्मचारी को विवर्गीकरण से पहले उसकी स्थिति की जानकारी लेते हुए एक ग्रेड में समाहित कर लिया गया था और एक जूनियर को बाद में उच्च ग्रेड में पदोन्नत किया गया था, लेकिन अंततः चिकित्सकीय रूप से विवर्गीकृत हो गया और उच्च ग्रेड में वैकल्पिक रोजगार के लिए पात्र हो गया। यह मंशा नहीं है कि समय की बर्बादी के कारण घटित ऐसे मामलों की समीक्षा की जाये। 
  • वैकल्पिक रोजगार की पेशकश करने वाले चिकित्सकीय रूप से अनफिट सीधी भर्ती वाले लोगों को नई श्रेणी के मौजूदा पैनल में सबसे नीचे रखा जाना चाहिए, लेकिन बाद के पैनल से उस श्रेणी में नियुक्ति की पेशकश करने वाले उम्मीदवारों पर प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

उन कर्मचारियों की वरिष्ठता जो मूल रूप से चिकित्सकीय रूप से विवर्गीकृत हैं लेकिन बाद में फिट घोषित किए गए हैं।

जो कर्मचारी अपील के लिए निर्धारित समय सीमा के भीतर ठीक से अपील करते हैं या जिनकी अपील पर समय सीमा के भीतर उचित अवधि में विचार किया जाता है और फिट घोषित कर दिए जाते हैं, उन्हें अपनी वरिष्ठता या मूल श्रेणी में पदोन्नति के लिए विचार के लिए अपने दावों को नहीं खोना चाहिए।

अन्य कर्मचारियों के संबंध में, चाहे वे वे लोग हों जिन्होंने देरी से अपील की थी और उन्हें फिट घोषित किया गया है या ऐसे लोग हैं जिन्होंने इलाज कराया और परिणामस्वरूप फिट घोषित किए गए, जबकि उन्हें उनकी मूल श्रेणी, उनकी वरिष्ठता, में दोबारा नियुक्त करने की अनुमति दी जानी चाहिए।
यदि उन्हें पहले उनके ग्रेड में पुष्टि की गई थी या पुष्टि की गई समझी गई थी, जिसमें वे थे, तो किसी भी कर्मचारी की सीमा तक प्रभावित होंगे, जिन्हें मूल श्रेणी में उनके पुन: अवशोषण(Re-absorbation) से पहले पुष्टि  की गई थी (Confirmed) या पुष्टि की गई समझी गई थी(Deemed to be have been confirmed)। हालाँकि, यदि वे केवल स्थानापन्न (Officiating) पद में कार्य कर रहे हैं, तो बहाली पर उनकी वरिष्ठता, तब तक पुष्टि किए गए कर्मचारियों से कम होनी चाहिए, लेकिन उनके मूल कनिष्ठों की तुलना में प्रभावित होने की आवश्यकता नहीं है जो अभी भी स्थानापन्न (Officiating) हैं।

पदोन्नति पर कर्मचारियों की वरिष्ठता – चयन और गैर-चयन पद (Seniority of staff on promotion – Selection & Non-Selection posts)

चयन पदों (Selection Post) के मामले में, पैनल में शामिल होने के लिए चुने गए कर्मचारियों को उनकी वरिष्ठता (Seniority) के क्रम में व्यवस्थित किया जाना चाहिए, लेकिन उत्कृष्ट (Outstanding) के रूप में वर्गीकृत किए गए लोगों को पैनल में ऊपर के स्थानों पर रखा जाएगा, जो उन्हें पात्रता के क्षेत्र में उनके वरिष्ठों की संख्या का अधिक से अधिक 50% ऊपर के स्थानों पर रखकर स्वीकार्य होगा।

वरिष्ठता पर दंड के उपाय के रूप में वेतन या ग्रेड में कटौती का प्रभाव (Effect of reduction in pay or grade as measure of Penalty on Seniority)

  • वेतन में कटौती, उच्च ग्रेड या वर्ग से निचले ग्रेड या वर्ग में कटौती से अलग, वरिष्ठता सूची में रेलवे कर्मचारियों की स्थिति को प्रभावित नहीं करती है।
  • कटौती का आदेश देने वाले प्राधिकारी को अनिवार्य रूप से उस अवधि का उल्लेख करना चाहिए जिसके लिए यह प्रभावी होगा और क्या, बहाली पर, कटौती की अवधि उसकी भविष्य की वेतन वृद्धि को स्थगित करने के लिए प्रभावी होगी और यदि हां, तो किस हद तक

आवश्यकता से अधिक कर्मचारियों की वरिष्ठता (Seniority of Staff rendered Surplus)

अधिशेष कर्मचारियों को अन्य इकाइयों/विभागों में पुनः तैनात करते समय, जो एक अलग वरिष्ठता इकाई का गठन करते हैं, निम्नलिखित तरीकों को अपनाया जा सकता है। 

  • यदि केवल थोड़ी संख्या में कर्मचारियों को अधिशेष प्रदान किया जा रहा है और उन्हें विधिवत स्वीकृत पदों की रिक्तियों के विरुद्ध अन्य विभागों की विभिन्न इकाइयों में स्थानांतरित किया जाना है, तो उन्हें इन इकाइयों में उनकी पूरी वरिष्ठता के साथ उपयुक्त रूप से समायोजित किया जा सकता है और उनकी वरिष्ठता को संबंधित इकाइयों में विलय किया जा सकता है। 
  • जब बड़ी संख्या में कर्मचारियों को स्थापित होने वाली नई इकाइयों में स्थानांतरित किया जा रहा है, तो उन्हें उनकी पूरी वरिष्ठता दी जानी चाहिए।
    कोई न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता निर्धारित नहीं की जानी चाहिए।
    यह पर्याप्त होना चाहिए यदि वे अपने प्रशिक्षण के अंत में पुन: प्रशिक्षण/रूपांतरण प्रशिक्षण परीक्षण पास कर लें, बेशक उनकी मेडिकल फिटनेस पर निर्भर हो। 
  • जब भी बड़ी संख्या में कर्मचारियों को रिक्तियों या अतिरिक्त स्वीकृत पदों के विरुद्ध मौजूदा इकाई में स्थानांतरित करना होता है, तो यूनियनों के विचार लिए जा सकते हैं कि क्या स्थानांतरित किए जाने वाले कर्मचारियों की वरिष्ठता को “विशेष अधिसंख्य” पदों के विरुद्ध अलग रखा जाना चाहिए, ताकि उनकी पदोन्नति की संभावनाओं को अलग रखा जाए और पुरानी इकाई में उन्होंने जो हासिल किया है, उसके समान रखा जाए और इससे उन इकाइयों में कर्मचारियों की संभावनाएं खतरे में न पड़ें जिनमें उन्हें शामिल किया जा रहा है। ऐसे मामलों में, पदों के प्रतिशत वितरण का आवेदन मौजूदा कैडर पदों और अधिशेष कर्मचारियों (Surplus staff ) के लिए अलग-अलग होगा जिन्हें कैडर में लाया गया है, बाद में उनके पिछले कैडर में लागू प्रतिशत द्वारा नियंत्रित किया जाएगा।
  • हालाँकि, जब भी सीधी भर्ती ग्रेड में “विशेष अधिसंख्य” पदों के लिए स्थानांतरित कर्मचारियों की वरिष्ठता इकाई में सेवानिवृत्ति, पदोन्नति आदि के माध्यम से बर्बादी होती है, तो सीधी भर्ती कोटा को उस इकाई के मौजूदा कैडर वरिष्ठता के साथ विलय कर दिया जाना चाहिए। अर्थात वह इकाई जिसमें अधिशेष(Surplus )होने पर उन्हें पुनः तैनात किया गया था। 
  • ऐसे मामलों में, जहां अधिशेष कर्मचारियों की वरिष्ठता को अलग से बनाए रखा जाता है, ऐसे मामले भी हो सकते हैं जहां कुछ कर्मचारी, जो पुरानी वरिष्ठता इकाई में पीछे रह गए हैं, उन्हें उनकी वरिष्ठता के अनुसार पदोन्नति मिलती रहती है, साथ ही अन्य कर्मचारियों को नई इकाई में स्थानांतरित किया जाता है। इस हद तक ऐसा हो सकता है कि कुछ मामलों में, जहां उच्च श्रेणी के पदों की संख्या निर्धारित प्रतिशत से अधिक हो, वहां बचे हुए कर्मचारियों के स्थानांतरण से बचने के लिए संचालन करना पड़ सकता है।
    हालाँकि, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि पुरानी इकाई के प्रत्येक ग्रेड में पदों की कुल संख्या, छोड़े गए और नई इकाइयों में स्थानांतरित किए गए दोनों को ध्यान में रखते हुए, मूल मंजूरी से अधिक नहीं होनी चाहिए।

Ref :- [E(NG)II/84/RE 1/10 dated 21.4.1989 (RBE 106/1989)]

रेलवे कर्मचारियों को वरिष्ठता सूची जारी करने की अनुमति (Permission to railway servants to pursue seniority list )

  • रेलवे कर्मचारियों को वरिष्ठता सूची देखने की अनुमति दी जा सकती है जिसमें उनके नाम रखे गए हैं, या यदि इसे सुविधाजनक रूप से व्यवस्थित नहीं किया जा सकता है, तो अनुरोध पर उन्हें वरिष्ठता सूची में उनके स्थान के बारे में सूचित किया जा सकता है।
  • वरिष्ठता सूची के प्रकाशन के बाद एक वर्ष की अवधि के भीतर संबंधित कर्मचारियों को उनकी वरिष्ठता स्थिति के असाइनमेंट के बारे में प्रतिनिधित्व करने की अनुमति दी जा सकती है। इस अवधि के बाद वरिष्ठता सूची में संशोधन के किसी भी मामले पर विचार नहीं किया जाना चाहिए।

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