Skip to content

Naukari4u

More results...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
Admission
Admit Card
Answer Key
BANK
Bihar Govt. Jobs
chhattisgarh Govt. Jobs
Delhi Govt. Jobs
DOPT ORDER
DSSSB
ELECTRICAL
Haryana GK Hindi
Haryana Govt. Jobs
HPSC
HRMS
HSSC
HSSC EXAM
ITI
Latest Jobs
LHB TL & AC
MP Govt. Jobs
Previous Year Question Paper
Public Notice
Punjab Govt. Jobs
RAILWAY
Railway Govt. Jobs
Rajasthan Govt. Jobs
Results
RPSC
RSMSSB
Sarkari Yojana
Seniority
Service Rules
Share Market
Solved Papers
SSC
Syllabus
UK Govt. Jobs
UKPSC
UKSSSC
Uncategorized
UP Govt. Jobs
UPPBPB
UPSC
UPSSSC

Children Education Allowance & Hostel Subsidy Rules (बाल शिक्षा भत्ता एवं छात्रावास सब्सिडी नियम)

Children Education Allowance & Hostel Subsidy Rules → सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं. प्रशिक्षण विभाग (DOPT) . ने अपने दिनांक 16/17.07.2018 के कार्यालय ज्ञापान संख्या A-2702/02/207 Estt.(AL) के तहत सरकारी कर्मचारियों को संतान शिक्षा भत्ता (Children Education Allowance – CEA) और छात्रावास सब्सिडी (Hostel Subsidy) के विषय पर पहले से जारी सभी अनुदेशों के अधिक्रमण में समेकित अनुदेश जारी किए हैं। इन अनुदेशों को बोर्ड के दिनांक 13.08.2018 के पत्र सं, E(W)20]7/ED-2/3 (RBE No. – 114/2018) के तहत रेल कर्मचारियों के लिए यथोचित परिवर्तनों सहित स्वीकार किया गया है।

Children Education Allowance & Hostel Subsidy Rules (w.e.f. – 01/07/2017)

संतान शिक्षा भत्ता (CEA)/छात्रावास सब्सिडी (Children Education Allowance & Hostel Subsidy) के दावे की प्रतिपूर्ति, दूसरे बच्चे के जन्म के समय जुड़वां अनेक बच्चों के जन्म के मामले को छोड़कर, दो बड़े जीवित बच्चों के लिए की जा सकती है। नसबंदी ऑपरेशन सफल न रहने के मामले में CEA/छात्रावास सब्सिडी, सामान्य दो बच्चों के मापदण्ड से परे, ऐसी विफलता को पहली घटना से जन्मे बच्चों के मामले मे ही स्वीकार्य होगी।

संतान शिक्षा भत्ते की प्रतिपूर्ति की राशि प्रति बच्चा रु. 2,250/- प्रति माह नियत होगी। यह राशि रु, 2,250/- प्रति माह निर्धारित की गई है, भले ही सरकारी सेवक द्वारा वास्तविक रूप से खर्च की राशि कुछ भी हो। Children Education Allowance (CEA) की प्रतिपूर्ति का दावा करने के लिए सरकारी सेवक को दावा की गई अवधि/वर्ष के लिए संस्था के प्रधान द्वारा जारी प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना चाहिए। इस प्रमाणपत्र में इंस बात की पुष्टि की जानी चाहिए कि उस बच्चे ने पिछले शैक्षिक वर्ष के दौरान उस स्कूल मे अध्ययन किया है। यदि ऐसा प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं किया जा सके तो रिपोर्ट कार्ड की स्व-प्रमाणित प्रति या स्व-प्रमाणित शुल्क रसीद (ई-रसीद सहित) समस्त शैक्षिक वर्ष में शुल्क जमा की गई है, की पुष्टि/इंगित करते हुए Children Education Allowance (CEA) का दावा करने के लिए संदर्भित दस्तावेज के रूप में प्रस्तुत की जा सकती है। अवधि/वर्ष का अर्थ है शैक्षिक वर्ष अर्थात् पूरे शैक्षणिक सत्र के बारह माह।

छात्रावास सब्सिडी की राशि की उच्चतम सीमा रु. 6,750/- प्रति माह है। किसी शैक्षिक वर्ष में छात्रावास सब्सिडी की प्रतिपूर्ति का दावा करने के लिए संस्था के प्रधान से इसी प्रकार का प्रमाणपत्र प्राप्त करना पर्याप्त होगा, जिसमें यह पुष्टि की गई हो कि उस बच्चे ने उस स्कूल में इस दौरान अध्ययन किया है, इसके अतिरिक्त यह भी अपेक्षा होगी कि उस प्रमाणपत्र में सरकारी सेवक द्वारा आवासीय परिसर मे ठहरने और खाने पीने पर व्यय की गई राशि का उल्लेख किया जाए।’ यदि ऐसा प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं किया जा सके तो रिपोर्ट कार्ड और मूल शुल्क रसीद/ई-रसीद की स्व-प्रमाणित प्रति छात्रावास सब्सिडी का दावा करने के लिए प्रस्तुत की जा सकती है, जिसमें सरकारी सेवक द्वारा आवासीय परिसर मे ठहरने और खाने-पीने पर हुए व्यय की गई राशि इंगित होनी चाहिए। खाने-पीने और ठहरने पर हुआ व्यय या रु. 6750/- की अधिकतम सीमा जैसा कि उपर उल्लेख किया गया है, जो भी कम हो, उस कर्मचारी को छात्रावास सब्सिडी के रूप में भुगतान की जाएगी। अवधि/वर्ष का अर्थ वही होगा जैसा कि इस पैरा के खण्ड (ख) में स्पष्ट किया गया है।

सरकारी कर्मचारियों के दिव्यांग बच्चों के लिए संतान शिक्षा भत्ते की प्रतिपूर्ति उपर्युक्त खण्ड (ख) में निर्धारित Children Education Allowance (CEA) की साधारण दरों से दोगुनी अर्थात् रु. 4500/- प्रति माह की दर से की जाएगी, (निर्धारित)

संशोधित वेतन संरचना में महंगाई भत्ते के 50% तक बढ़ जाने पर उपर्युक्त दरें/अधिकतम सीमा स्वत: 25% बढ़ जाएगी।

छात्रावास सब्सिडी (Hostel Subsidy) एवं संतान शिक्षा भत्ते (Children Education Allowance) का दावा साथ-साथ किया जा सकता है।

यदि दोनों जीवनसाथी (पति-पत्नी) सरकारी सेवक हैं, तो उनमें से एक को संतान शिक्षा भत्ता (CEA) एवं छात्रावास सब्सिडी (Children Education Allowance & Hostel Subsidy) के अधीन प्रतिपूर्ति का लाभ प्राप्त हो सकता है।

Children Education Allowance (CEA) एवं छात्रावास सब्सिडी की प्रतिपूर्ति किसी वित्तीय वर्ष में वित्तीय वर्ष पूरा होंने के बाद एक बार ही की जा सकती है।

छात्रावास सब्सिडी ऐसे बच्चे के संबंध में ही लागू होगी जब बच्चा सरकारी सेवक के निवास स्थान से कम से कम 50 कि.मी. की दूरी पर स्थित आवासीय शैक्षणिक संस्थान में अध्ययन कर रहा हो।

संतान शिक्षा भत्ता (CEA) एवं छात्रावास सब्सिडी (Children Education Allowance & Hostel Subsidy) की प्रतिपूर्ति का बच्चे की कक्षा में उसके कार्य निष्पादन से कोई संबंध नहीं होगा। अन्य शब्दों में यदि कोई बच्चा किसी कक्षा विशेष में अनुत्तीर्ण (Fail) हो जाता है, तो संतान शिक्षा भत्ता (CEA)/छात्रावास सब्सिडी की प्रतिपूर्ति रोकी नहीं जाएगी। तथापि, यदि बच्चे को दूसरे स्कूल में उसी कक्षा में प्रवेश दिलाया जाता है, हालांकि वह पिछले स्कूल में उस कक्षा मे उत्तीर्ण हो चुका है या सत्र के बीच में प्रवेश दिलाया जाता है, तो Children Education Allowance (CEA) की प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी।

यदि किसी सरकारी सेवक का निधन सेवा में रहते हुए हो जाता है, तो उसके बच्चों को स्वीकार्य संतान शिक्षा भत्ता (CEA) अथवा छात्रावास सब्सिडी देय होगी, जो इसे प्रदान करने के लिए अन्य शर्तों का अनुपालन करने के अधीन होगी बशर्ते कि दिवंगत व्यक्ति की पत्नी/पति केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्वायत्तशासी निकाय, सार्वजनिक उपक्रम, अर्द सरकारी संगठन जैसे कि नगरपालिका, पोर्ट ट्रस्ट अथॉरिटी अथवा केंद्र सरकार/राज्य सरकारों द्वारा आंशिक रूप से अथवा पूर्णतया वित्तपोषित अन्य किसी संगठन की सेवा में परिनियोजित न हो। ऐसे मामलों में, बच्चों का Children Education Allowance (CEA)/छात्रावास सब्सिडी तब तक दी जाती रहेगी जब तक कर्मचारी वास्तविक रूप से उन्हें प्राप्त करता रहेगा, यह इस शर्त के अधीन होगा कि अन्य निबंधन एवं शर्ते पूरी की गई हों। भुगतान उस कार्यालय द्वारा किया जाएगा, जिसमें सरकारी कर्मचारी अपनी मृत्यु से पूर्व कार्यरत था और यह इस कार्यालय ज्ञापन में निर्धारित अन्य शर्तों से विनियमित होगा।

सेवानिवृत्ति, कार्यमुक्ति, बर्खास्तगी अथवा निष्कासन की स्थिति में, Children Education Allowance (CEA)/छात्रावास सब्सिडी उस शैक्षिक वर्ष की समाप्ति तक स्वीकार्य रहेगा, जिसमें सरकारी सेवक सेवानिवृत्ति, शैक्षिक वर्ष के दौरान कार्यमुक्ति, बर्खास्तगी अथवा निष्कासन के कारण सेवा में नहीं रहेगा। भुगतान उस कार्यालय द्वारा किया जाएगा, जिसमें सरकारी कर्मचारी उक्त घटनाओं से पूर्व कार्यरत था और इस कार्यालय ज्ञापन में निर्धारित अन्य शर्तों से विनियमित होगा।

दिव्यांग बच्चों के लिए ऊपरी आयु सीमा 22 वर्ष निर्धारित की गई है। अन्य बच्चों के मामले में आयु सीमा 20 वर्ष अथवा 12वीं कक्षा (12th Class) उत्तीर्ण करने के समय, जो भी पहले हो, तक रहेगी। कोई न्यूनतम आयु नहीं होगी।

Children Education Allowance (CEA) और छात्रावास सब्सिडी की प्रतिपूर्ति नर्सरी से 2वीं कक्षा तक के बच्चों के लिए लागू होगी, जिसमें कनिष्ठ महाविद्यालय अथवा विश्वविद्यालयों अथवा शिक्षा बोर्डों से संबद्ध जूनियर कॉलेजों अथवा स्कूलों द्वारा आयोजित 11वीं और 12वीं कक्षाएं शामिल होंगी ।

“पत्राचार अथवा दूरस्थ शिक्षण (Correspondence or Distance Learning)” के माध्यम से अध्ययन करने वाले बच्चों के मामले में Children Education Allowance (CEA) की अनुमति है, जो इसमें निर्धारित अन्य शर्तों के अधीन है।

Children Education Allowance (CEA) और छात्रावास सब्सिडी की प्रतिपूर्ति कक्षा एक से पूर्व तीन कक्षाओं से 12वीं कक्षा तक अध्ययन करने वाले बच्चों के लिए और यदि बच्चा 10वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात किसी डिप्लोमा/सर्टिफिकेट कोर्स में प्रवेश लेता है और सरकारी सेवक को 11वीं और 12वीं कक्षाओं में अध्ययन करने बच्चों के लिए Children Education Allowance (CEA)/छात्रावास सब्सिडी प्रदान नहीं की गई हो तो पॉलीटेक्नीक/ITI/इंजीनियरिंग कॉलेज से किसी डिप्लोमा/सर्टिफिकेट कोर्स के प्रारंक्षिक दो वर्षों के लिए भी स्वीकार्य है।
(UPDATED ON 14 March 2024)

नर्सरी, प्राइमेरी और मिडल स्तर पर किसी शिक्षा बोर्ड से संबद्ध नहीं होने वाले विद्यालयों/ संस्थानों के संबंध मे , किसी मान्यताप्राप्त विद्यालय/संस्थान में अध्ययन करने वाले बच्चों के लिए स्कीम के तहत प्रतिपूर्ति की अनुमति दी जाएगी। इस संबंध मे मान्यता प्राप्त विद्यालय/संस्थान का अर्थ होगा सरकारी विद्यालय अथवा कोई शिक्षा संस्थान चाहे वह सरकारी सहायता प्राप्त करता हो अथवा नहीं, केंद्र अथवा राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र अथवा विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त अथवा किसी मान्यता प्राप्त शैक्षिक प्राधिकरण द्वारा मान्यता प्राप्त जिसकी अधिकारिता उस क्षेत्र पर हो जहां संस्थान/विद्यालय स्थित हो।

यदि दिव्यांग बच्चा किसी संस्थान अर्थात् केन्द्र/राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा सहायता प्राप्त अथवा उनके द्वारा अनुमोदित संस्था में अध्ययन कर रहा है अथवा जिसके शुल्क का अनुमोदन इन प्राधिकारियों में से किसी एक ने किया है, तो सरकारी सेवक द्वारा भुगतान किए गए संतान शिक्षा भत्ते की प्रतिपूर्ति की जाएगी भले ही वह संस्था ‘मान्यताप्राप्त’ हो अथवा न हो। ऐसे मामलों में, बच्चे के 22 वर्ष की आयु प्राप्त होने तक लाभ देय होगा।

संतान शिक्षा भत्ता (CEA) नेपाल और भूटान के नागरिकों, जो भारत सरकार के कर्मचारी हैं, और जिनके बच्चे पैतृक स्थान में अध्ययन कर रहे हैं, सहित सभी केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के बच्चों के लिए देय है। तथापि, संबंधित इंडियन मिशन से एक प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होगा कि विद्यालय को ऐसे शैक्षिक प्राधिकरण द्वारा मान्यताप्राप्त दी गई है, जिसकी अधिकारिता उस क्षेत्र पर भी है जहां संस्था स्थित है।

किसी सरकारी सेवक को संतान शिक्षा भत्ता (CEA) अथवा छात्रावास सब्सिडी तभी देय होगी जब वह ड्यूटी पर हो अथवा निलंबन के अधीन हो अथवा छुट्टी (असाधारण छुट्टी सहित) पर हो। बशर्तें कि ऐसी किसी अवधि जिसे ‘अकार्य दिवस’ के रूप में माना गया हों के दौरान सरकारी सेवक उस अवधि के लिए संतान शिक्षा भत्ता (CEA)/छात्रावास सब्सिडी के लिए पात्र नहीं होगा।

अस्वीकरण

यहाँ पर दी गयी सभी जानकारियाँ किसी अन्य पक्ष के विभिन्न साधनों पर उपलब्ध जानकारी पर आधारित है। यहा पर दी गई जानकारी से हुए किसी भी तरह के नुकसान के लिये naukari4u जिम्मेदार नहीं है। यहाँ पर दी गयी जानकारी कानूनी रूप से वैध नहीं है। हम टाइपिंग के कारण या अनजाने में हुई किसी भी त्रुटि के लिए जिम्मेदार नहीं हैं।

आपसे अनुरोध है यहा पर दी गई जानकारी को अपने स्तर पर अवश्य जाँच ले। Naukari4u हमेशा दी गई जानकारी के प्राथमिक सोर्स के दस्तावेजों या उस सोर्स के नाम/लिंक को आर्टिकल मे इंगित करने का हर संभव प्रयास करता है।

error: Content is protected !!