केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते की दरों में संशोधन, अधिकारिक अधिसूचना जारी
उपर्युक्त विषय पर व्यय विभाग (Department of Expenditure) के कार्यालय ज्ञापन संख्या 1/4/2023-ई-II(बी) दिनांक 20 अक्टूबर, 2023 के संदर्भ मे महामहिम राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत किए जाने पर महंगाई की दरें केंद्र सरकार के कर्मचारियों को देय भत्ता 1 जनवरी, 2024 से मूल वेतन के 46% से बढ़ाकर 50% कर दिया गया है।
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Toggleव्यय विभाग (Department of Expenditure) द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन (OM) का हिन्दी अनुवाद
- संशोधित वेतन संरचना में मूल वेतन शब्द का अर्थ सरकार द्वारा स्वीकृत 7th CPC सिफारिशों के अनुसार वेतन मैट्रिक्स में निर्धारित स्तर पर लिया गया वेतन है, लेकिन इसमें किसी अन्य प्रकार का वेतन जैसे विशेष वेतन आदि शामिल नहीं है।
- महंगाई भत्ता पारिश्रमिक का एक अलग तत्व बना रहेगा और इसे FR 9(21) के दायरे में वेतन के रूप में नहीं माना जाएगा।
- महंगाई भत्ते के कारण 50 पैसे और उससे अधिक के अंश वाले भुगतान को अगले उच्च रुपये में पूर्णांकित किया जा सकता है और 50 पैसे से कम के अंश को नजरअंदाज किया जा सकता है।
- महंगाई भत्ते की बकाया राशि का भुगतान मार्च, 2024 के वेतन वितरण की तारीख से पहले नहीं किया जाएगा।
- ये आदेश रक्षा सेवा अनुमान से वेतन पाने वाले असैन्य कर्मचारियों पर भी लागू होंगे और व्यय रक्षा सेवा अनुमान के संबंधित प्रमुख से वसूला जाएगा।
- सशस्त्र बल कर्मियों और रेलवे कर्मचारियों के संबंध में क्रमशः रक्षा मंत्रालय और रेल मंत्रालय द्वारा अलग-अलग आदेश जारी किए जाएंगे।
- जहां तक भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग में सेवारत व्यक्तियों का संबंध है, ये आदेश भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के परामर्श से जारी किए जाते हैं, जैसा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 148(5) के तहत निर्धारित है।
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