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Ladli Behna : मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना की संपूर्ण जानकारी

CM Ladli Behna Yojana
CM Ladli Behna Yojana

MukhyaMantri Ladli Behna Yojana : महिला एवं बाल विकास विभाग, मध्यप्रदेश की एक प्रगतिशील पहल है, जिसका उद्घाटन 5 मार्च, 2023 को तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा किया गया। इस योजना के तहत, पात्र महिलाओं को ₹1,250 की मासिक वित्तीय सहायता मिलती है, जो ₹15,000 के वार्षिक लाभ में परिवर्तित हो जाती है। इस सहायता का उद्देश्य महिलाओं की तत्काल वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करना है, ताकि वे अपने परिवार के कल्याण में अधिक महत्वपूर्ण योगदान दे सकें।

Table of Contents

लाड़ली बहना योजना की भूमिका

सहभागिता दर में ग्रामीण क्षेत्र अन्तर्गत जहां 57.7 प्रतिशत पुरूष भागीदारी है वही मात्र 23.3 प्रतिशत महिलाओं की श्रम बल में भागीदारी है। इसी प्रकार शहरी क्षेत्र में 55.9 प्रतिशत पुरूषों के विरूद्ध केवल 13.6 प्रतिशत महिलाओं की श्रम बल में भागीदारी रही है। इससे स्पष्ट है कि महिलाओं की श्रम में भागीदारी पुरूषों की अपेक्षा कम है जो उनकी आर्थिक स्वावलम्बन की स्थिति को प्रभावित करता है।

उपरोक्त परिदृश्य को दृष्टिगत रखते हुये प्रदेश में महिलाओं के आर्थिक स्वालम्बन उनके तथा उन पर आश्रित बच्‍चों के स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सतत सुधार तथा परिवार में उनकी निर्णायक भूमिका सुदृढ़ करने हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश शासन द्वारा दिनांक 28 जनवरी 2023 को सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में ’’मुख्‍यमंत्री लाड़ली बहना योजना’’ लागू किये जाने की घोषणा की जिसके अंतर्गत प्रतिमाह 1000 रूपए महिलाओं को दिए जायेगे। यह महिलाओं के स्वास्थ्य एवं पोषण तथा आर्थिक स्वावलम्बन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा।

योजना के क्रियान्वयन से न केवल महिलाओं एवं उन पर आश्रित बच्‍चों के स्वास्थ्य एवं पोषण की स्थिति में सुधार परिलक्षित होगा वरन् महिलायें अपनी प्राथमिकता के अनुसार व्यय करने हेतु आर्थिक रूप से पहले की अपेक्षा अधिक स्वतंत्र होगीं। महिलायें प्राप्त आर्थिक सहायता से न केवल स्थानीय उपलब्ध संसाधनों का उपयोग कर स्वरोजगार/आजीविका के संसाधनों को विकसित करेंगी वरन् परिवार स्तर पर उनके निर्णय लिये जाने में भी प्रभावी भूमिका का निर्वहन कर सकेंगी।

Ladli Behna Yojna का उद्देशय /Purpose

  1. महिलाओं के स्वावलम्बन एवं उनके आश्रित बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सतत सुधार को बनाये रखना। 
  2. महिलाओं को आर्थिक रूप अधिक स्‍वावलम्‍बी बनाना। 
  3. परिवार स्तर पर निर्णय लिये जाने में महिलाओं की प्रभावी भूमिका को प्रोत्साहित करना

लाड़ली बहना योजना के लाभ (Benefits of Ladli Behna Yojana)

  1. महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के फलस्‍वरूप वे प्राप्‍त राशि से स्‍वयं के पोषण पर विशेष ध्‍यान दे पायेंगी, जिससे महिलाएं बॉडी मास इन्डेक्स के मानक स्तर पर आ सकेंगी साथ ही महिलाओं में एनीमिया के स्‍तर में भी सुधार होगा।
  2. महिलाओं के आर्थिक रूप से मजबूत होने से उन पर आश्रित बच्‍चों के स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सुधार होगा।
  3. महिलाओं की श्रम बल भागीदारी में वृद्धि होगी एवं परिवार में उनकी निर्णायक भूमिका सुदृढ़ होगी।
  4. महिलायें अपनी प्राथमिकता के अनुसार व्यय करने हेतु आर्थिक रूप से पहले की अपेक्षा अधिक स्वतंत्र होगीं एवं स्वरोजगार/आजीविका के संसाधनों को विकसित करेंगी।

लाड़ली बहना योजना की पात्रता (Eligibility for Ladli Behna Yojana)

CM Ladli Behna Yojana के अंतर्गत ऐसी श्रेणी की महिलाये शामिल होगी जो –

  1. मध्यप्रदेश की स्थानीय निवासी हो। 
  2. विवाहित हो, जिनमें विधवा, तलाकशुदा एवं परित्यक्ता महिला भी सम्मिलित होंगी। 
  3. आवेदन के कैलेंडर वर्ष में, 01 जनवरी की स्थिति में 21 वर्ष पूर्ण कर चुकी हों तथा 60 वर्ष की आयु से कम हो।

लाड़ली बहना योजना की अपात्रता (Ineligibility for Ladli Behna Yojana)

CM Ladli Behna Yojana के अंतर्गत ऐसी श्रेणी की महिलाये शामिल नहीं होगी जो –

  1.  जिनके स्वयं / परिवार की सम्मिलित रूप से स्वघोषित वार्षिक आय 2.5 लाख से अधिक हो। 
  2. जिनके स्वयं / परिवार का कोई भी सदस्‍य आयकरदाता हो।
  3. जिनके स्वयं / परिवार का कोई भी सदस्य भारत सरकार अथवा राज्‍य सरकार के शासकीय विभाग/ उपक्रम/ मण्‍डल/ स्‍थानीय निकाय में नियमित/स्‍थाईकर्मी/संविदाकर्मी के रूप में नियोजित हो अथवा सेवानिवृत्ति उपरांत पेंशन प्राप्त कर रहा हो।
  4. जो स्‍वयं भारत सरकार/ राज्‍य सरकार की किसी भी योजना अंतर्गत प्रतिमाह राशि रूपये 1250/- या उससे अधिक की राशि प्राप्‍त कर रही है।
  5. जिनके स्वयं / परिवार का कोई सदस्य वर्तमान अथवा भूतपूर्व सांसद/ विधायक हो।
  6. जिनके स्वयं / परिवार का कोई सदस्य भारत सरकार अथवा राज्‍य सरकार के द्वारा चयनित/ मनोनित, बोर्ड/ निगम/ मण्डल/ उपक्रम के अध्यक्ष/ संचालक/ सदस्य हो। 
  7. जिनके स्वयं / परिवार का कोई सदस्य स्‍थानीय निकायों में निर्वाचित जनप्रतिनिधि (पंच एवं उपसरपंच को छोडकर) हो।
  8.  जिनके स्वयं / परिवार के सदस्‍यों के पास संयुक्‍त रूप से कुल पॉच एकड़ से अधिक कृषि भूमि हो।
  9.  जिनके स्वयं / परिवार के सदस्‍यों के नाम से पंजीकृत चार पहिया वाहन (ट्रेक्टर को छोड़ के ) हो।

CM Ladli Behna Yojana के लिए आवेदन प्रक्रिया 

लाड़ली बहना योजना के आवेदन पत्र भरने की सम्‍पूर्ण प्रक्रिया निःशुल्क होगी। योजना हेतु आवेदन पोर्टल/ मोबाइल ऐप के माध्यम से ऑनलाइन भरे जा सकेंगे। जिसका विवरण निम्नलिखित है । 

  1. आवेदन फॉर्म ग्राम पंचायत / वार्ड कार्यालय / कैंप स्थल पर उपलब्ध होंगे
  2. कैंप स्थल / ग्राम पंचायत / वार्ड कार्यालय पर आवेदन फॉर्म की लाड़ली बहना पोर्टल/एप में प्रविष्टि की जाएगी
  3. आवेदन फॉर्म की प्रविष्टि के दौरान महिला का फोटो लिया जाएगा
  4. आवेदन फॉर्म की प्रविष्टि के बाद प्राप्त ऑनलाइन आवेदन क्रमांक को पावती में दर्ज करके आवेदक को दिया जाएगे

लाड़ली बहना योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज (Documents required for Ladli Behna Yojana)

  • परिवार की समग्र आई डी दस्‍तावेज
  • स्वयं की समग्र आई डी दस्‍तावेज
  • स्वयं का आधार कार्ड

लाड़ली बहना योजना की अनंतिम सूची का प्रकाशन (Publication of provisional list of Ladli Behna Yojana)

आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि के पश्‍चात् आवेदकों की अनंतिम सूची, पोर्टल/ ऐप पर प्रदर्शित की जायेगी, जिसका प्रिंट आउट ग्राम पंचायत/वार्ड स्तर के सूचना पटल पर भी चस्‍पा किया जाएगे।

लाड़ली बहना योजना की आपत्तियों को प्राप्त किया जाना (Receiving objections to Ladli Behna Yojana)

प्रदर्शित अनंतिम सूची पर 15 दिवस तक आपत्तियॉ पोर्टल/ऐप के माध्‍यम से प्राप्‍त की जायेगी। इसके अतिरिक्‍त पंचायत सचिव/ वार्ड प्रभारी को लिखित अथवा सीएम हेल्‍पलाईन 181 के माध्‍यम से भी आपत्ति दी जा सकेगी। प्राप्‍त आपत्तियों को पंचायत सचिव/वार्ड प्रभारी द्वारा पोर्टल/ ऐप पर दर्ज किया जाएगे। जो आपत्तियॉ लिखित (ऑफलाइन) प्राप्‍त हुयी हैं उनके सम्‍बंध में अग्रिम कार्यवाही पंजी में संधारित की जाकर ऑनलाइन अपलोड की जायेगी।

लाड़ली बहना योजना की अंतिम सूची का प्रकाशन (Publication of Final list of Ladli Behna Yojana)

आवेदन पर आपत्ति की जॉच एवं निराकरण 15 दिवस में समिति द्वारा किया जाएगे। समिति केवल उन्‍हीं प्रकरणों पर विचार करेंगी जिसमें आपत्ति प्राप्‍त हुई हैं। इसके अतिरिक्‍त प्राप्‍त आवेदनों का रेंडम चयन राज्य स्‍तर पर किया जाकर उनकी पात्रता सम्‍बंधी विशेष जांच की जा सकेगी।

समस्‍त आपत्तियों के समय सीमा में परीक्षण उपरांत पात्र हितग्राहियों की अंतिम सूची आपत्ति निराकरण समिति के स्‍तर पर मुख्‍य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत/ सीएमओ, नगरीय निकाय/ आयुक्‍त, नगर निगम द्वारा स्‍वीकृत की जाकर पोर्टल/ ऐप पर प्रदर्शित की जायेगी। सूची का प्रिंट आउट ग्राम पंचायत/वार्ड स्तर पर भी चस्‍पा किया जाएगे। अपात्र हितग्राहियों की पृथक सूची भी पोर्टल/ऐप पर प्रदर्शित की जायेगी।

लाड़ली बहना योजना राशि का भुगतान (Payment of Ladli Behna Yojana Amount)

अंतिम सूची में पात्र हितग्राही को ग्राम सचिव/ वार्ड प्रभारी द्वारा योजना में लाभांवित होने सम्‍बंधी ”स्‍वीकृति पत्र” जारी किया जाएगे।

पात्र हितग्राही को राशि का भुगतान उनके आधार लिंक्‍ड डीबीटी इनेबल्‍ड बैंक खाते में किया जाएगे। आवेदक महिला के पास स्वयं के नाम से आधार लिंक डीबीटी इनेबल्‍ड बैंक खाता होना चाहिये। आवेदन ऑनलाइन प्रविष्टि के समय उक्‍त खाता नहीं होने की दशा में महिला हितग्राही को इस सम्‍बंध में पावती से सूचित किया जाएगे तथा उससे अपेक्षा होगी कि आवेदिका स्‍वयं का बैंक खाता (आधार लिंक डीबीटी इनेबल्‍ड) खुलवा लें। इसके लिये जिलों द्वारा नियमित अभियान चलाकर निर्धारित समयसीमा में उक्‍त कार्यवाही पूर्ण की जायेगी।

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