- आयोग राज्य सरकार के विभागों या किसी बोर्ड, निगम, सांविधिक निकाय या राज्य सरकार के स्वामित्व और नियंत्रण वाली किसी अन्य एजेंसी से प्राप्त मांग के आधार पर पदों के लिए विज्ञापन जारी करेगा।
- आयोग पात्र उम्मीदवारों को CET स्कोर की मेरिट सूची से बुलाएगा-
(ए) रिक्तियों की संख्या के पांच गुना के बराबर उम्मीदवार यदि रिक्तियां 30 से कम हैं; (बी) 150 उम्मीदवार यदि रिक्तियां 30 और 50 के बीच हैं; (सी) रिक्तियों की संख्या के तीन गुना के बराबर उम्मीदवार यदि रिक्तियां 50से अधिक हैं; - पैरा (2) के अनुसार उपरोक्त मानदंडों को पूरा करने के लिए, आयोग को ऊपर उल्लिखित अपेक्षित संख्या पर पहुंचने के लिए पात्र उम्मीदवारों की सहमति लेनी होगी।
- सहमति के प्रयोजन के लिए, उम्मीदवार आयोग द्वारा अधिसूचित अंतिम तिथि तक पंजीकरण संख्या का उपयोग करते हुए आयोग की वेबसाइट पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपनी सहमति का संकेत देगा, बशर्ते कि उम्मीदवार द्वारा एक बार दिया गया विकल्प या सहमति अंतिम होगी |
- जब पात्र उम्मीदवारों की संख्या उपरोक्त पैरा (2), (3) और (4) में निर्धारित संख्या सीमा से कम है, तो आयोग योग्य उम्मीदवारों की संख्या पैरा 7(2) में निर्धारित सीमा तक प्राप्त करने के लिए सहमति देने की तिथि आगे बढ़ा देगा।
- यदि कट ऑफ एक से अधिक उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त किया जाता है, तो कट ऑफ पर सभी उम्मीदवार आयोग द्वारा विज्ञापित पदों पर चयन के लिए अपने नाम पर विचार करने के लिए सहमति के विकल्प का उपयोग करने के भी हकदार होंगे।
- पात्र उम्मीदवारों की सहमति प्राप्त होने के बाद, आयोग, यदि ऐसा निर्धारित करता है, समूह सी पदों के लिए और अर्ध-कुशल समूह डी पदों के लिए भी एक और लिखित/कौशल परीक्षा आयोजित कर सकता है।
- अकुशल ग्रुप डी पदों के मामले में, कुल CET स्कोर अकेले पदों के चयन का आधार होगा। यदि कट ऑफ एक से अधिक उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त किया जाता है तो आयु में वरिष्ठ उम्मीदवार पर विचार किया जाएगा।
- केवल वे उम्मीदवार, जो आयोग द्वारा विज्ञापित पद के लिए आयोग द्वारा जारी विज्ञापन में निर्दिष्ट अंतिम तिथि के अनुसार न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता और अन्य पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं और जो विचार के लिए अपनी सहमति देते हैं, उन्हें आयोग द्वारा आयोजित लिखित/कौशल परीक्षा, (यदि कोई हो) में उपस्थित होने की अनुमति दी जाएगी। ।
- अनारक्षित पद के लिए चयन के लिए, एक उम्मीदवार को चयन / भर्ती के लिए विचार किए जाने के लिए लिखित परीक्षा में कम से कम 50% अंक प्राप्त करने होंगे।
- आरक्षित श्रेणी के पद (चाहे लंबवत या क्षैतिज) के खिलाफ चयन / भर्ती के मामले में उम्मीदवार को लिखित परीक्षा में कम से कम 40% अंक प्राप्त करने होंगे।
- कट ऑफ अंक के आधार पर संबंधित श्रेणी के पात्र उम्मीदवारों की अनुपलब्धता के मामले में, जो पद रिक्त रहते हैं, उन्हें आरक्षण नीति के अनुसार पुन: विज्ञापित किया जाएगा। आयोग द्वारा जारी विज्ञापन में इस शर्त का स्पष्ट उल्लेख किया जाएगा।
- आयोग, आयोग द्वारा जारी पदों के लिए विज्ञापन के संबंध में आयोजित लिखित/कौशल परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर संबंधित श्रेणियों अर्थात सामान्य, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग ए, पिछड़ा वर्ग बी, भूतपूर्व सैनिक, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, खेल व्यक्ति, विकलांग व्यक्ति – ओएच, वीएच, एचएच, आदि। में चयन, सिफारिश या प्रतीक्षा सूची के लिए उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करेगा।
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