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Toggleअपना पेंशन विकल्प चुनें: केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए नियम 10 के तहत NPS/OPS चुननें का विकल्प
पेंशन और पेंशनधारी कल्याण मंत्रालय (DoP&PW) ने 25 अक्टूबर 2024 को केंद्रीय सिविल सेवा (राष्ट्रीय पेंशन योजना के कार्यान्वयन) नियम, 2021 के तहत नियम 10 के विकल्प से संबंधित एक महत्वपूर्ण कार्यालय ज्ञापन (O.M.) जारी किया है। यह नियम सरकारी कर्मचारियों को राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) या पुरानी पेंशन योजना (CPS/CPEP) के बीच विकल्प चुनने का अवसर प्रदान करता है, खासकर मृत्यु, विकलांगता या अमान्यता की स्थिति में।
DoP&PW O.M. दिनांक 25 अक्टूबर 2024 के मुख्य बिंदु:
नियम 10 – NPS या पुरानी पेंशन योजना के विकल्प:
- नियम 10 के तहत, केंद्रीय सरकारी कर्मचारी जो NPS के अंतर्गत आते हैं, वे NPS या पुरानी पेंशन योजना के बीच विकल्प चुन सकते हैं।
- यह विकल्प सरकारी सेवा में शामिल होने के समय या मृत्यु, विकलांगता, या अमान्यता की स्थिति में दिया जा सकता है।
फॉर्म 1 – विकल्प का प्रस्तुतिकरण:
- कर्मचारियों को फॉर्म 1 में अपना विकल्प भरकर NPS या पुरानी पेंशन योजना का लाभ लेने का निर्णय लेना होगा।
- यह विकल्प मृत्यु, विकलांगता, या अमान्यता की स्थिति में लागू होगा।
- जो कर्मचारी पहले से NPS में कवर हैं, उन्हें भी यह विकल्प भरना होगा।
फॉर्म 2 : परिवार के विवरण के लिए :
- फॉर्म 1 के साथ कर्मचारियों को फॉर्म 2 में अपने परिवार के सदस्यों के विवरण भी Head of Office को प्रस्तुत करने होंगे, ताकि सभी रिकॉर्ड अपडेट किए जा सकें।
मंत्रालयों/विभागों को अनुस्मारक:
- विभागों और मंत्रालयों को बार-बार निर्देश दिए गए हैं कि वे फॉर्म 1 और फॉर्म 2 प्राप्त करें, लेकिन देखा गया है कि कुछ मंत्रालयों/विभागों से यह फॉर्म प्राप्त नहीं हो रहे हैं। मंत्रालयों/विभागों को निर्देशित किया गया है कि वे कर्मचारियों से यह जानकारी शीघ्र प्राप्त करें।
कर्मचारियों के लिए आवश्यक कदम:
- सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारी जो NPS के तहत आते हैं, उन्हें फॉर्म 1 भरकर अपना विकल्प प्रस्तुत करना होगा।
- इसके साथ ही, फॉर्म 2 में अपने परिवार के सदस्यों के विवरण भी Head of Office को सौंपने होंगे।
विकल्प फॉर्म कैसे प्रस्तुत करें:
- फॉर्म 1 (NPS या पुरानी पेंशन योजना का विकल्प) और फॉर्म 2 (परिवार विवरण फॉर्म) को Head of Office को प्रस्तुत करना होगा।
- कर्मचारी सुनिश्चित करें कि यह फॉर्म समय सीमा के भीतर मंत्रालयों/विभागों को जमा कर दिए जाएं।
अधिक जानकारी के लिए:
- कर्मचारी DoP&PW की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं या अपने विभाग के प्रशासनिक कार्यालय से मार्गदर्शन ले सकते हैं।
महत्वपूर्ण लिंक:
संसाधन | 🔗 लिंक |
---|---|
फॉर्म 1 (एनपीएस विकल्प फॉर्म) डाउनलोड करें: | यहाँ क्लिक करें |
फॉर्म 2 (पारिवारिक विवरण फॉर्म) डाउनलोड करें: | यहाँ क्लिक करें |
25 अक्टूबर 2024 का आधिकारिक DoP&PW कार्यालय ज्ञापन: | यहां देखें |
आधिकारिक DoP&PW वेबसाइट: | यहाँ जाएँ |
निष्कर्ष:
DoP&PW O.M. दिनांक 25 अक्टूबर 2024 केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को NPS के तहत विकल्प चुनने का एक स्पष्ट मार्गदर्शन प्रदान करता है। यह सुनिश्चित करता है कि कर्मचारियों को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) या पुरानी पेंशन योजना (CPS/CPEP) का विकल्प मृत्यु, विकलांगता या अमान्यता की स्थिति में प्रदान किया गया है। कर्मचारी इन फॉर्म 1 और फॉर्म 2 को शीघ्र प्रस्तुत करें ताकि वे अपनी पसंद के अनुसार पेंशन लाभ प्राप्त कर सकें।
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